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इमरजेंसी में इस बैंक से निकाल सकेंगे पैसे, ग्राहकों को राहत देगा आरबीआई!

  • वर्तमान नियमों के तहत, बैंक के विफल होने की स्थिति में 5,00,000 रुपये तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है और इसका भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 20 Feb 2025 04:07 PM
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इमरजेंसी में इस बैंक से निकाल सकेंगे पैसे, ग्राहकों को राहत देगा आरबीआई!

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स को केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, केंद्रीय रिजर्व बैंक पर्सनल और मेडिकल इमरजेंसी के हालात में विशेष निकासी की अनुमति देने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स सूत्रों में से एक ने कहा कि डिपॉजिटर्स को इमरजेंसी साबित करने की जरूरत होगी। मतलब ये कि डिपॉजिटर को पैसे निकालने के लिए इमरजेंसी वाले हालात के बारे में बताना होगा, तभी अनुमति दी जाएगी।

5 लाख रुपये निकालने की अनुमति

डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की रकम निकालने की अनुमति मिलेगी। ये वो रकम है जो बीमा दावे के तहत दी जाएगी। मौजूदा नियमों के तहत, बैंक के विफल होने की स्थिति में 5,00,000 रुपये तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है और इसका भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के 1.3 लाख जमाकर्ताओं में 90 प्रतिशत से अधिक के खातों में पांच लाख रुपये तक जमा हैं। ऐसे में वे जमा बीमा के माध्यम से अपना पूरा धन हासिल कर सकेंगे।

आरबीआई ने लगाए प्रतिबंध

पिछले सप्ताह आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी भी शामिल है। रिजर्व बैंक के निर्देश छह महीने के लिए लागू रहेंगे। आरबीआई ने तब कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि, बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों के संबंध में व्यय कर सकता है।

घाटे में बैंक

पिछले दो वित्तीय वर्षों से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घाटे से जूझ रहा है। बैंक को वित्त वर्ष 2024 में 227.8 मिलियन रुपये और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा हुआ। बैंक के पास 31 मार्च, 2024 तक 24.36 बिलियन रुपये की बकाया जमा राशि और 11.75 बिलियन रुपये की अग्रिम राशि थी।

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