शनिवार और रविवार को दफ्तर से बैंक तक खुलेंगे, कैसे होगा काम, RBI ने बताया
- रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 30 मार्च और 31 मार्च को शनिवार और रविवार होने के बाद भी निर्धारित समय तक किए जा सकते हैं।
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम दो दिन 30 और 31 मार्च को सभी बैंक ब्रांच और सरकारी कामकाज से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। सरकारी खातों की वार्षिक बंदी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 30 मार्च और 31 मार्च को शनिवार और रविवार होने के बाद भी निर्धारित समय तक किए जा सकते हैं।
क्या कहा आरबीआई ने
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बयान के मुताबिक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2024 को रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए देशभर में विशेष समाशोधन अभियान चलाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
सरकारी खाते से जुड़े चेक का क्या होगा
आरबीआई के मुताबिक सरकारी चेकों के लिए 30 और 31 मार्च, 2024 को स्पेशल क्लीयरिंग आयोजित किया जाएगा। एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि सरकारी खातों से संबंधित सभी चेक ऐसे क्लीयरिंग पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के आरबीआई को लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिंग खिड़की एक अप्रैल, 2024 को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी।
5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना
इस बीच, रिजर्व बैंक ने नियम उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये बैंक- प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, जनता सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, कराड शहरी सहकारी बैंक और द कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक हैं। केंद्रीय बैंक ने द कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर 26.60 लाख रुपये, कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 13.30 लाख रुपये, जनता को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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