ना ज्यादा ब्याज, ना कुछ गिरवी रखने की टेंशन, मोदी सरकार दे रही ₹3 लाख तक का लोन
- PM Vishwakarma Yojana: बीते साल विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।
PM Vishwakarma Yojana: बीते साल विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। आज योजना के एक साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को कैसे मिलता है।
कौन-कौन से व्यवसाय हैं शामिल
इस योजना में 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। योजना के दायरे में बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर शामिल हैं। इसी तरह योजना का लाभ गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को भी मिलता है।
ये है शर्तें
इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की क्रेडिट आधारित योजनाओं से लोन नहीं लिया गया हो। उदाहरण के लिए स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास, पीएम-स्वनिधि या मुद्रा जैसी योजनाओं शामिल हैं। योजना का लाभ हर परिवार से एक व्यक्ति व्यक्ति को मिलेगा। इसमें पति, पत्नी या अविवाहित बच्चे शामिल हैं। सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
योजना के लाभ
योजना के तहत स्किल अपग्रेडेशन करने का प्रावधान है। इसमें 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिनों या उससे अधिक का अप्रेगेडेशन ट्रेनिंग शामिल है। बेसिक स्किल-ट्रेनिंग की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन दिया जाता है।
लोन की सुविधा
योजना के लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसमें से पहले 1 लाख रुपये 18 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। वहीं, बचे हुए 2 लाख रुपये 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ दिया जाता है। जिन लाभार्थियों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
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