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PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बदले नियम, अब निकाल सकेंगे एक साथ इतनी रकम

  • PF Withdrawal Latest News: अगर आप भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारक हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएफ निकालने की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 19 Sep 2024 04:12 PM
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PF Withdrawal Latest News: अगर आप भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारक हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएफ निकालने की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इस बदलाव की जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। उन्होंने बताया कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कंट्रीब्यूटर हैं और कोई पारिवारिक आपात स्थिति है तो अपने पीएफ खाते से पहले के मुकाबले अधिक रकम निकाल सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए कुछ नियमों में ढील भी दी है। इसके तहत नई नौकरी के पहले छह महीनों के भीतर अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो पीएफ खाते से पैसे निकालने की छूट रहेगी। उन्होंने कहा-पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएफ कंट्रीब्यूटर पहले छह महीनों में भी निकासी कर सकते हैं। यह उनका पैसा है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने पीएफ से जुड़े नए अपडेट आने के संकेत देते हुए बताया कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की भी योजना बना रही है। बता दें कि ईपीएफओ वर्तमान में पीएफ खाताधारकों को जमा पैसे पर 8.25% ब्याज दे रहा है।

 

कैसे निकाल सकते हैं पीएफ के पैसे

1. मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन या फैमिली से जुड़ी आपात स्थिति को आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

2. ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं और अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।

3. एक बार लॉग इन करने के बाद, 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)' चुनें।

4. इसके बाद आगे बढ़ने से पहले अपने पर्सनल डिटेल, जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी वेरिफाई करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक और केवाईसी डिटेल अपडेट है।

5. आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 चुनें और सूची से निकासी का कारण चुनें।

6. इसे एक बार सबमिट करने के बाद आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। क्लेम को प्रमाणित करने के लिए इस ओटीपी को दर्ज करें।

7. सबमिशन के बाद आप 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब में 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' विकल्प के तहत अपने क्लेम की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

8. आमतौर पर 7-10 वर्किंग डेज में ईपीएफओ की ओर से आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

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