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नया नियम: पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6-A भरना जरूरी

  • New rule for pension: केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फार्म 6-ए भरना होगा। इस फार्म को भविष्य या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 18 Nov 2024 06:07 AM
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केंद्र सरकार के कार्यालयों से रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फार्म 6-ए भरना होगा। इस फार्म को भविष्य या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा ये यह नया नियम देश में छह नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के अब से कागज पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है।

पहले पेंशन के लिए आवेदन फार्म कागज पर भरे जा सकते थे लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फार्म भरना होगा। यह नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के एक बड़े कदम का हिस्सा है।

यह केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए 16 नवंबर से उपलब्ध है। इसके लिए चार नवंबर 2024 को जारी एक अधिसूचना जारी की गई थी। ये ऑनलाइन पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं. इस बदलाव के तहत पेंशन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

ये प्रशिक्षण सत्र कार्यालय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों को नए सिस्टम का उपयोग करने के तरीके को समझने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही साझा किया जाएगा। सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि यह नया नियम सभी कर्मचारियों तक पहुंचे और सभी लोग पेंशन दावों के लिए नए प्रक्रिया का पालन करें।

क्या है पेंशन फार्म 6-ए

दरअसल रिटायर होने वाले कर्मियों की सुविधा के लिए सरलीकृत पेंशन फार्म 6ए तैयार किया गया है। इसे फार्म छह, आठ, चार, तीन, ए, फार्मेट 1, फार्मेट 9, एफएमए और जीरो ऑप्शन फार्म को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके लिए, सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है। व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

रिटायरमेंट के दिन पेंशन ऑर्डर देने की तैयारी

केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए ये पेंशन फॉर्म 6ए ‘भविष्य’ या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक पहल है। इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर हासिल हो जाए।

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