Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Income tax return filing deadline employer has not issued form 16 yet what mean detail here

नजदीक आ रही रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, अब तक नहीं मिला फॉर्म 16, क्या है वजह?

  • नियमों के मुताबिक फॉर्म 16 कंपनियों द्वारा हर साल उस वित्तीय वर्ष के बाद 15 जून को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए जिसमें टीडीएस काटा जाता है।

Deepak Kumar नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान चीमThu, 13 June 2024 08:55 PM
share Share

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म होने वाली है। इससे पहले कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भेजने लगी हैं। हालांकि, अब भी कई कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 नहीं भेजे हैं। यह फॉर्म उन नौकरीपेशा लोगों के लिए एक अहम दस्तावेज है जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

यह फॉर्म कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्र कर (टीसीएस) जैसे डिटेल शामिल होते हैं। नियमों के मुताबिक फॉर्म 16 कंपनियों द्वारा हर साल उस वित्तीय वर्ष के बाद 15 जून को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए जिसमें टीडीएस काटा जाता है।

जरूरी है डॉक्युमेंट

यह डॉक्युमेंट व्यापक जानकारी प्रदान करके टैक्स सब्मिट करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे कर्मचारियों के लिए अनुपालन प्रयासों को सुव्यवस्थित किया जाता है। हालांकि करदाता वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि निवेश प्रमाण, वेतन पर्ची, या वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस से विवरण प्राप्त करके आईटीआर दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रूप से, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा हर साल 31 जुलाई को होती है। हालांकि, अकसर इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाता रहा है। आईटीआर दाखिल करना न केवल कानूनी दायित्वों को पूरा करता है बल्कि व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष के दौरान काटे गए अतिरिक्त करों के लिए रिफंड का दावा करने में भी सक्षम बनाता है।

क्यों हो रही देरी

फॉर्म 16 जारी करने में देरी अक्सर नियोक्ता या कंपनियों के सामने आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के कारण हो सकती है। खासकर बड़े संगठनों में जो बड़ी मात्रा में फॉर्म 16 की तैयारियों से निपटते हैं। समय पर और सटीक आईटीआर दाखिल करने की सुविधा के लिए वेतनभोगी करदाताओं को अपने नियोक्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।

 बजट 2024 जानेंHindi News  ,  Business News की लेटेस्ट खबरें, इनकम टैक्स स्लैब Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें