हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती जरूरी? 19 अक्टूबर को होगा मंथन
- बता दें कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा, जो मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर आधारित होगी।
Gst latest news: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम करने का निर्णय लेने को मंत्रिस्तरीय समिति की पहली बैठक 19 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। इस टैक्स को हटाने या कम करने की मांग की जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था।
13 सदस्यीय मंत्री समूह में कौन-कौन
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा, जो मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर आधारित होगी।
समिति के सामने ये भी मुद्दे
समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में स्वास्थ्य/चिकित्सकीय बीमा जिसमें व्यक्तिगत, समूह, फैमिली फ्लोटर था वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम वर्ग, मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए अन्य चिकित्सकीय बीमा शामिल हैं। इसके साथ ही उनकी टैक्स दर पर भी चर्चा होगी। टीओआर में लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स की दरें सुझाने का भी प्रावधान है। इसमें टर्म इंश्योरेंस, निवेश योजनाओं के साथ जीवन बीमा, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समूह तथा पुनर्बीमा शामिल है।
हो रही है मांग
पश्चिम बंगाल सहित विपक्षी दल शासित कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी छूट की मांग की है जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर पांच प्रतिशत करने के पक्ष में थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जुलाई में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा था कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है।
कितना हुआ कलेक्शन
वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के जरिये 8,262.94 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि हेल्थ पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.36 करोड़ रुपये हासिल किए गए। निर्मला सीतारमण ने अगस्त में लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में कहा था कि जीएसटी कलेक्शन का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों से जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए।
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