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EPFO ने आधार से लिंक्ड यूएएन के लिए इस नियम में किया बदलाव, अब नहीं लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयर से मंजूरी

  • EPFO Latest News: EPFO ने प्रोफाइल को अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब EPF सदस्य अपने आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े पर्सनल डिटेल्स को बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 6 March 2025 09:44 AM
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EPFO ने आधार से लिंक्ड यूएएन के लिए इस नियम में किया बदलाव, अब नहीं लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयर से मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, अब EPF सदस्य अपने आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े व्यक्तिगत विवरण को बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।

EPF सदस्य अब अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, नौकरी में शामिल होने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसे व्यक्तिगत विवरण को बिना किसी दस्तावेज़ के अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते उनका UAN आधार के साथ वेरिफाई हो चुका हो।

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28 दिनों तक की देरी खत्म होगी

पहले, सदस्यों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता (एम्प्लॉयर) से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से करीब 28 दिनों तक की देरी हो जाती थी।

EPFO के एक बयान के अनुसार, "वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO को नियोक्ताओं के माध्यम से मिले कुल 8 लाख करेक्शन रिक्वेस्ट में से लगभग 45% को अब सदस्य खुद से मंजूर कर सकते हैं, बिना नियोक्ता या EPFO की मंजूरी के।"

हालांकि, अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल में किसी भी तरह का अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी।

सदस्यों को अपने EPF अकाउंट में कोई भी अपडेट या पैसे निकालने के लिए अपने आधार और PAN को लिंक करना अनिवार्य है। अगर EPF के विवरण और आधार में कोई दिक्कत है, तो मंजूरी में देरी हो सकती है। ऐसी असमानताओं को दूर करने में नियोक्ता और EPFO की मंजूरी के आधार पर कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।

UAN क्या है?

UAN एक 12-अंकों का नंबर है, जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैनेज करने में मदद करता है। EPFO द्वारा चलाई जा रही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम का लाभ उठाने के लिए UAN को एक्टिवेट करना और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

EPFO ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट किया था, "ELI स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है। यह स्कीम देश में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है। आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए इसे समय पर कर लें!"

EPF प्रोफाइल कैसे अपडेट करें?

स्टेप 1: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2: UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 3: मेनू में ऊपर दिए गए 'Manage' विकल्प को चुनें।

स्टेप 4: 'Modify Basic Details' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपने आधार कार्ड के अनुसार पर्सनल डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 6: 'Track Request' विकल्प का उपयोग करके प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को ट्रैक करें।

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