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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदले इस स्कीम के नियम

  • CGHS Rules Revised: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्डधारकों के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 26 Sep 2024 08:24 PM
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CGHS Rules Revised: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्डधारकों के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में संशोधित दिशानिर्देश की जानकारी दी गई है।

क्या है संशोधित नियम

संशोधित नियमों के अनुसार इमरजेंसी स्थिति में कार्डधारकों को रेफरल की जरूरत नहीं होगी। इस परिस्थिति में कार्डधारक सीधे कैशलेस इलाज करा सकेंगे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या टाटा मेमोरियल सहित सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) वेलनेस सेंटर से एक सिंगल रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा, जिससे लाभार्थियों को तीन विशेषज्ञों से परामर्श करने की अनुमति मिलेगी। इस अवधि के दौरान अधिकतम छह परामर्श की अनुमति है।

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कब रेफरल की जरूरत

सीजीएचएस कार्डधारकों को नियमित जांच और छोटी प्रक्रियाओं के लिए तीन महीने की रेफरल अवधि के भीतर अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। 3,000 रुपये से अधिक लागत वाले विशेष टेस्ट के लिए एक रेफरल जरूरी होगा। इसी तरह, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं को भी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।

अधिक लाभार्थियों के लिए पात्रता का विस्तार करते हुए इन सेवाओं तक पहुंचने की आयु सीमा 75 से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इन संशोधनों से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।

क्या है सीजीएचएस

बता दें कि सीजीएचएस एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं देती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल खर्च का कवरेज मिलता है। केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड के जरिए देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल या डिस्पेंसरी में कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

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