मौलाना ने डराकर तो प्रेमी ने झांसा देकर किया रेप; लवर को 20 साल कैद, मौलाना क्यों है आजाद?
पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में छह गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था। कोर्ट ने दोनों आरोपितों और बच्चे की डीएनए की जांच कराई थी। इसमें मौलाना मकबूल को बच्चे का जैविक पिता बताया गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने एक आरोपित मो. सोएब को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आठ सितंबर 2021 को आरोपित सोएब ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया था। तब से वह जेल में बंद है। महिला थाना पुलिस ने कटरा इलाके के मो. सोएब एवं सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना के बघारी गांव निवासी व पीड़िता के गांव के इमाम मौलाना मकबूल के खिलाफ 31 जनवरी 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। मौलाना के खिलाफ अलग से ट्रायल चल रहा है। इस वजह से मौलाना अभी भी आजद घूम रहा है।
पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में छह गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था। कोर्ट ने दोनों आरोपितों और बच्चे की डीएनए की जांच कराई थी। इसमें मौलाना मकबूल को बच्चे का जैविक पिता बताया गया। वहीं, आरोपित मौलाना ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दूसरी जगह से इसकी जांच कराने की मांग की थी। फिलहाल, मौलाना के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट से तत्काल रोक है। स्पेशल पीपी ने बताया कि मौलाना मकबूल एवं मो. शोएब ने पीड़िता के साथ अलग-अलग दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
17 वर्षीय किशोरी के बयान पर महिला थाना में मकबूल व शोएब के विरुद्ध तीन जुलाई 2019 को पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह मौलाना मकबूल से पढ़ने और उसका खाना लेकर बराबर उसके पास जाती थी। छह जनवरी 2019 को रात्रि 9 बजे खाना लेकर गई तो मौलाना ने जान मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद शोएब ने शादी का झांसा देकर करीब एक माह तक उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।