Hindi NewsBihar NewsSupaul NewsTwo Sentenced to 5 Years for Liquor Smuggling in Supaul

शराब तस्करी में दो को पांच साल की सजा

सुपौल में शराब तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो लोगों, सुबोध पासवान और उमेश शर्मा, को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में गवाही के लिए पांच...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुपौलSat, 10 May 2025 05:46 AM
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शराब तस्करी में दो को पांच साल की सजा

सुपौल। शराब तस्करी के मामले में शुक्रवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पादन टू अमित कुमार की कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। रतनपुर थाना कांड संख्या 44/23 से जनित उत्पाद वाद संख्या 3080/23 में रतनपुरा थाना क्षेत्र के डेना वार्ड 6 निवासी सुबोध पासवान और रतनपुरा वार्ड 7 के उमेश शर्मा को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) और 37 के तहत 5- 5 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को 6 महीने की अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अभी का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा।

मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोग अभियोजक राम निरंजन रजक और बचाव पक्ष से जोहर मंडल ने बहस की। एसपी शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा पांच लोगों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा के बिंदु पर फैसला के लिए शुक्रवार का दिन सुरक्षित रखा था। सुबोध के घर मिला था 18 बोतल नेपाली शराब: बताया जा रहा है कि 3 अगस्त 2023 को रतनपुर थाना द्वारा गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में पुलिस को देखते ही उमेश शर्मा भागने लगा। पुलिस जवानों के साथ केस के सूचक कृष्ण कुमार सिंह ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच में शराब के सेवन की पुष्टि हुई। तलाशी लेने पर उसके पॉकेट से 300 एमएल की एक बोतल नेपाली शराब मिला था।

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