तस्करी में तीन नेपाली नागरिकों को मिली सजा
सुपौल में, नेपाल के तीन नागरिकों को गांजा तस्करी के आरोप में सजा दी गई है। एडीजे थ्री की कोर्ट ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया और दो साल की सश्रम कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया।...
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। इंडो-नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के आरोप में तीन नेपाली नागरिक को सजा दी गई। एडीजे थ्री सुनील कुमार तृतीय की कोर्ट ने गुरुवार को नेपाल के सप्तरी जिले के राजबिहार के दमावती के जगाय मंडल, रामनारायण मंडल और सप्तरी के हनुमाननगर के रामानंद मंडल को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी माना। कोर्ट ने धारा 20 (बी) (2) (बी) के तहत दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत और बचाव पक्ष से संजय कुमार सिंह ने बहस की। इसमें एसपी शैशव यादव के के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चार लोगों की गवाही कराई गई। सुनील कुमार तृतीय की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 3 जनवरी को ही दोषी करार दिया था लेकिन सजा के बिंदु पर 9 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा। उधर, फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी के परिजनों में मायूसी देखी गई।
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