डीएल में फोन नंबर-पता अपडेट होना अनिवार्य
सुपौल जिले में वाहनों के आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग ने पहले समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए समय...
सुपौल। जिले में वाहनों के आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर व पता अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। बावजूद जिलेवासी रूचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि पहले इसके लिए परिवहन विभाग ने मात्र एक महीने का समय दिया था और निर्धारित समय सीमा के बाद मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर जुर्माना वसूलने की घोषणा की थी, लेकिन लोगों की परेशानियों को देख विभाग ने अब तिथि विस्तारित कर दी है।
इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि जिले में 5 लाख 94 हजार 948 आरसी रजिस्टर्ड हैं जबकि 60 हजार आरसी ही मोबाइल से लिंक हैं। इसके अलावा जिले में 114628 ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत हैं। इनमें से 41914 लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट कराया है। मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करने के लिए विशेष मुहिम के तहत प्रचार-प्रसार शुरू किया गया है। वाहन चालकों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी और वाहन मालिक, चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
घर बैठे भी अद्यतन कर सकेंगे अपना मोबाइल नंबर: परिवहन विभाग के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर पर घर बैठे ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर परिवहन वेबसाइट पर जबकि ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
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