Court Sentences Subhash Yadav to Four Years for Attempted Sexual Assault on Minor नाबालिग से छेड़छाड़ में एक को सजा व जुर्माना, Supaul Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से छेड़छाड़ में एक को सजा व जुर्माना

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश

Newswrap हिन्दुस्तान, सुपौलTue, 29 April 2025 04:04 AM
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नाबालिग से छेड़छाड़ में एक को सजा व जुर्माना

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने नर्मिली थाना कांड संख्या 15/2015 से जनित 5/15 में बेलासिंगार मोती के सुभाष यादव को भादवि की धारा 354 एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सोमवार को सजा का ऐलान किया। अभियुक्त को दोनों धाराओं के तहत चार साल का सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 महीना की अतिरक्ति सजावट नहीं होगी। जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बहस की, जबकि एसपी शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा दस लोगों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता ओम नारायण यादव ने बहस की। इस मामले में दोनों पक्षों की दलित सुनने के बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को ही अभियुक्त सुभाष यादव को दोषी माना था, लेकिन सजा के बिंदु पर फैसला के लिए कोर्ट ने सोमवार का दिन सुरक्षित रखा था। नाबालिग से दुष्कर्म का किया था प्रयास: बताया जा रहा है कि अभियुक्त सुभाष यादव नाबालिग के साथ उसके घर में घुसकर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। घटना 23 जनवरी 2015 की शाम चार बजे की है। अभियुक्त द्वारा जोर जबरदस्ती के क्रम में किसी तरह नाबालिग चल्लिाई तो परिजन पहुंचे। इसी मामले में पीड़िता की शिकायत पर 24 जनवरी 2015 को नर्मिली थाना में केस दर्ज किया गया था। करीब 11 साल बाद मामले में कोर्ट का फैसला आया।

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