बिहार मेें अनलॉक: किस दिन खुलेगी कौन सी दुकानें, देखें पूरी लिस्ट
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन आठ जून तक बढ़ा दिया गया है। दो जून से कुछ ढील दी गई है। राज्य स्तर पर जारी गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंध को...
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन आठ जून तक बढ़ा दिया गया है। दो जून से कुछ ढील दी गई है। राज्य स्तर पर जारी गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं छूट का दायरा बढ़ाया गया है।
आदेश के तहत सभी दुकानें व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। इसके लिए दो श्रेणियों में दुकानों को बांटा गया है। बताया गया है कि वैसी दुकानें जो श्रेणी-1 व 2 में शामिल नहीं हैं, वे मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी। रविवार को सभी दुकानों को बंद रखना है। जिले में सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चार बजे शाम तक खुले रहेंगे। गैर सरकारी कार्यालय को अभी बंद रखने का आदेश दिया गया है। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी व निजी पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
श्रेणी 1: सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
कपड़ा दुकान, रेडिमेड कपड़ा की दुकान, पुस्तक, स्पोर्ट्स सैलून, ऑटो मोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब ल्यूब्रीकेंट, ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान
श्रेणी 2: मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा कुलर, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री (विक्रय व मरम्मत) सोना चांदी, बर्तन, ड्राई क्लीनर्स, जूता-चप्पल
निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री सब्जी व मांस मछली की दुकानें भी दो बजे तक खुलेंगी उर्वरक, बीज कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकान, आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दुध व पीडीएस की दुकानें सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।