Hindi Newsबिहार न्यूज़Rohini Acharya links BJP Ayodhya defeat to Yogi government Kanwar Yatra name order controversy

अयोध्या हार की खीज निकाल रही BJP, कांवड़ यात्रा विवाद में योगी सरकार पर भड़कीं रोहिणी आचार्या

यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस मुद्दे को अयोध्या में बीजेपी की हार से जोड़ा है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 19 July 2024 12:17 PM
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उत्तर प्रदेश में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इस मुद्दे पर यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा है। रोहिणी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की खीज निकालने के लिए ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी खिसकती जमीन की हताशा में मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट के उद्देश्य से घृणित आदेश जारी कर रही है।

बिहार की सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि पावन श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन के लिए की जाने वाली पवित्र धार्मिक यात्रा को भी यूपी की बीजेपी सरकार अपने गंदे राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सांप्रदायिक रंग में रंगना चाह रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म की गलत व्याख्या के साथ समाज एवं देश में धार्मिक-विद्वेष, नफरत एवं उन्माद का जहर घोलना ही बीजेपी की फितरत और राजनीति रही है। रोहिणी ने लिखा, "हद तो तब ही हो गई थी जब अयोध्या की हार के बाद इन लोगों ने वहां के हिंदुओं तक के बॉयकॉट के लिए मुहिम छेड़ दी थी। गंगा-जमुनी तहजीब को तोड़ने-बांटने की इनकी हर कोशिश अब नाकाम ही होगी।"

बता दें कि हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर समेत कुछ जिलों में प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान लगाने वालों को अपना नाम लिखाना अनिवार्य कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस रूट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी दुकानें लगाकर आजीविका चलाते हैं। यह आदेश दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने का काम करेगा। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फूट पर आ गए और उन्होंने पूरे प्रदेश में यह नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया।

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