पॉर्न वीडियो दिखा 9 साल की बच्ची से रेप कर वीडियो बनाया, कोर्ट ने दी 20 साल की कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश ने दोषी सुनील गुप्ता को पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल और जेल में काटना पड़ेगा।
बिहार के जहानाबाद में नौ वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी सुनील गुप्ता को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी। गुरुवार को दोषी करार सुनील गुप्ता के सजा की बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गयी। सुनवाई पूरा होने के बाद पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि ने दोषी सुनील गुप्ता को पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त एक साल का साधारण जेल की सजा भुगतना होगा।
वहीं आरोपी को पॉक्सो की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार अर्थदंड की राशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही पॉक्सो धारा 8 के तहत 3 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा एवं 5000 जुर्माने की सजा दी गयी है। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए चार लाख रुपये सहायता राशि पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश दिया है।
मामले की जानकारी पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता नाबालिग के पिता ने अरवल महिला थाना में आरोपी सुनील गुप्ता को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 18 मई 2022 को रात्रि में मेरी नाबालिक लड़की को पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया। साथ ही दुष्कर्म का वीडियो क्लिप भी तैयार किया था । जिसे अन्य लोगों पर प्रेषित भी कर दिया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक ,पीड़िता, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत 8 लोगों की गवाही कराई गई थी।