राजदेव रंजन हत्याकांड: शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपितों की हुई पेशी, गवाह का नहीं हो सका बयान
'हिन्दुस्तान' के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मंगलवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन व अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां समेत आठ आरोपितों की पेशी हुई। दिल्ली...
'हिन्दुस्तान' के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मंगलवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन व अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां समेत आठ आरोपितों की पेशी हुई। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद व भागलपुर जेल से लड्डन मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वहीं मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद कुल छह आरोपितों की सदेह पेशी हुई। सुनवाई के दौरान गवाह दुर्गाकांत ठाकुर का बयान दर्ज नहीं हो सका। इस दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार व इंस्पेक्टर विजय कुमार भी मौजूद थे।
आरोपित विजय कुमार गुप्ता की ओर से कोर्ट में बेल अर्जी भी दाखिल की गई। इसपर अगली सुनवाई नौ मई को होगी। उस दिन गवाह का बयान दर्ज होगा। साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाए जाने के बिंदु पर भी सुनवाई होगी। 28 मार्च को राजदेव की पत्नी आशा रंजन का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने घटना से जुड़ी बातें रखी थी। सभी आठ आरोपितों पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत ट्रायल चल रहा है।
राजदेव हत्याकांड: आशा रंजन का नहीं दर्ज हो सका बयान, अब 28 की तारीख मुकर्रर
सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए पूर्व सांसद व अन्य आरोपितों पर 21 अगस्त 2017 को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बीते 29 जनवरी को आरोप गठित किया गया था। 13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में अपराधियों ने गोली मारकर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी थी। पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज करायी गई थी।