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बिहार दारोगा भर्ती: रिजल्ट घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली का परिणाम घोषित करने पर  रोक लगा दी है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी और आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

हिन्दुस्तान टीम पटनाThu, 6 Sep 2018 08:10 AM
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पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली का परिणाम घोषित करने पर  रोक लगा दी है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी और आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार और बिहार राज्य अवर पुलिस आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

जस्टिस शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने रमेश कुमार एवं अन्य 195 की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणि और राजेश भारद्वाज ने बताया कि परिणाम घोषित करने में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़ी जाति के महिला वर्ग से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुई थी। जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया तो 291 पिछड़ी जाति की महिलाओं के नाम थे। आयोग ने न तो कैटेगरी के अनुसार लिस्ट जारी की और ना ही मॉडल आंसर सीट। इस संबंध में मांगी गई आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि चयन प्रक्रिया अधूरी है। अभी अंतिम रिजल्ट निकलना बाकी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विभाग से दिशा-निर्देश लेने और काउंटर एफेडेविट दायर करने को कहा। बिहार राज्य अवर पुलिस आयोग ने 1717 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

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