बिहार में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई, 12 को होगी अगली सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई आगामी 12 सितंबर को...
पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई आगामी 12 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने कुमार प्रवीण प्रताप व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील विश्वजीत मिश्रा ने अदालत को बताया कि 84 की संख्या में याचिकाकर्ताओं के मामले में अदालत ने 30 जून, 2016 को ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उच्च डिग्री उक्त मामले में बाधक नहीं बनेगी। लेकिन उच्च डिग्री होने के चलते इनके मामले में विचार नहीं किया गया।
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विज्ञापन के अनुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए डी एमएलटी-डिप्लोमा योग्यता रखी गयी है। बिहार स्टेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से 29 मई, 2020 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ताओं को नहीं रखा गया है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिये 21 जून, 2015 को विज्ञापन संख्या- 05010115 प्रकाशित किया गया था।