दो साल पहले बच्ची की हत्या के केस में बाप और दादा को उम्रकैद, इस कारण मारकर फेंक दिया था
मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि बदनामी के डर से मृतका के पिता और दादा ने दूसरी जगह शादी करने की बात कही थी लेकिन उनकी पुत्री ने बात नहीं मानी। गुस्से में उसके पिता और दादा 6 मई 2022 कोमार दिया।
बिहार के औरंगाबाद में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या करने वाले पिता और उसके दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के मंझार गांव में हुई थी। गुरुवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-3 सुनील कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या- 216/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी मृतका के पिता राजा राम और उसके दादा कैलाश राम को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। भादंवि धारा 201/34 में चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने 7 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में कहा था कि गांव के चौकीदार ने फोन कर जानकारी दी कि मंझार गांव के बधार में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। घटना स्थल पर जाकर शव को बरामद किया गया। मृतका के गर्दन पर काला निशान बना हुआ था और दोनों बांह पर खरोंच का निशान बना हुआ था। मृतका की पहचान राजा राम की पुत्री के रूप में की गई।
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रिश्तेदारी के युवक से करती थी प्यार
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। राजाराम के घर पहुंचने पर लड़की के पिता राजाराम और दादा कैलाश राम फरार हो गए थे। मृतका की मां कांति देवी ने बताया कि उनकी पुत्री का प्रेम प्रसंग रिश्तेदारी में ही युवक के साथ चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसके पिता और दादा ने 6 मई 2022 को लड़की को घर से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी।
सम्मान के लिए किया काम-तमाम
पूछताछ में मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि बदनामी के डर से मृतका के पिता और दादा ने दूसरी जगह शादी करने की बात कही थी लेकिन उनकी पुत्री ने बात नहीं मानी। गुस्से में उसके पिता और दादा 6 मई 2022 को रात में लड़की को घर से बाहर लेकर गए। वहां से जब दोनों वापस अकेले घर लौट आए तब मृतका की मां ने पुत्री के बारे में पूछा। दोनों ने कहा कि सम्मान के लिए लड़की का काम तमाम कर दिया है। उसे चुपचाप भी रहने को कहा गया था। थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी में कहा था कि रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग के कारण साजिश के तहत लड़की के पिता और दादा ने उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों के खिलाफ 4 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था वहीं 12 जनवरी 2023 को आरोप गठन किया गया। दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया।