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बिहार में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू भी रहेगा जारी

बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन  को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस...

Abhishek Tiwari हिन्दुस्तान, पटनाThu, 30 July 2020 08:46 PM
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बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन  को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लॉकडाउन-5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। ऑनलॉक -3 के तहत केन्द्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है पर बिहार में यह जारी रहेगा।

कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन-5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन- 6 का आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत लगभग वहीं पाबंदियां लॉकडाउन- 6 में भी जारी रहेंगी, जो पहले थीं।

50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत

हालांकि केन्द्र और राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों के दफ्तर खुलेंगे पर वहां 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। शर्तों के साथ दुकानें भी खुलेंगी। टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत भीड़भाड़ वाले सभी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। 

व्यवसायिक व निजी संस्थानों को खोलने की छूट

लॉकडाउन- 6 में शर्तों के साथ व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी। 

धार्मिक स्थल व आयोजन पर रोक, पार्क बंद

लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सामान्य लोगों को आनेजाने की इजाजत नहीं होगी।

राज्य में कोरोना के मामले 48 हजार के पार

बिहार में फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 हजार को पार कर गई है। राज्य में गुरुवार को 2082 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब 285 तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में 31 हजार 673 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 65.98 प्रतिशत है।

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