Hindi Newsबिहार न्यूज़Departmental action order against DSP offered to make woman SI as SHO in exchange for sex

सेक्स के बदले थानेदार बनाने का ऑफर देने वाले डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश

कैमूर जिले में तैनात एक महिला एसआई को सेक्स के बदले थानेदार बनाने का ऑफर देने वाले डीएसपी फैज अहमद खान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है।

Jayesh Jetawat प्रसुन मिश्रा, एचटी, भभुआThu, 1 Aug 2024 05:07 PM
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बिहार के कैमूर जिले में महिला एसआई से प्रमोशन की एवज में गंदी डिमांड करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ नीतीश सरकार ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। मोहनियां के तत्कालीन डीएसपी फैज अहमद खान को पुलिस मुख्यालय ने पिछले साल दिसंबर में निलंबित कर दिया था। डीएसपी पर अपनी एक जूनियर महिला पुलिस पदाधिकारी को थानेदार बनाने का ऑफर देकर सेक्स करने की मांग करने का आरोप लगा था। उसने महिला एसआई को फोन पर अश्लील मैसेज भी भेजे थे। फिलहाल निलंबित डीएसपी को पटना में मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के कार्यालय में रखा गया है।

महिला एसआई ने पिछले साल कैमूर एसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि डीएसपी फैज अहमद खान उसे गंदे मैसेज भेजकर थानेदार बनाने का ऑफर देता और फिर यौन शोषण की मांग कर रहा था। कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि एसआई का तबादला हो जाने के बाद भी डीएसपी ने उसको परेशान करना बंद नहीं किया। महिला एसआई की शिकायत के बाद एसपी ने एक कमिटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। आरोप सही पाए जाने के बाद सितंबर 2023 में डीएसपी खान को निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम, 1976 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की रिपोर्ट गृह विभाग को दी। आरोपों की जांच और 3 जून को डीएसपी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान के बाद, गृह विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया। विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच अधिकारी को संचालन अधिकारी नियुक्त किया है। इसमें 10 दिनों के भीतर आरोपी डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

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