पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में 27 को आएगा फैसला, पीएम मोदी की रैली में हुआ था धमाका
भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई 8 वर्ष तक चली। सुनवाई पूरी होने के बाद एनआईए कोर्ट पटना ने इस कांड में फैसला...
भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई 8 वर्ष तक चली। सुनवाई पूरी होने के बाद एनआईए कोर्ट पटना ने इस कांड में फैसला के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। यानी जिस तारीख को घटना हुई थी, उसी तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच एनआईए की टीम ने की है। इस कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।
इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी दस आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। इन दसों के मामले में एनआईए कोर्ट 27 अक्टूबर को फैसला देगा। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।