Bihar: किशोर ने इंटर का रिजल्ट दिखाया तो जज ने दी रिहाई, मारपीट व छेड़छाड़ का था आरोपित
सामाजिक एवं किशोर हित में फैसले देने के लिए मशहूर जज मानवेंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से मानवीय गुणों को प्राथमिकता देते हुए फैसला सुनाया है। शनिवार को किशोर ने इंटर साइंस में प्रथम श्रेणी से पास होने...
सामाजिक एवं किशोर हित में फैसले देने के लिए मशहूर जज मानवेंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से मानवीय गुणों को प्राथमिकता देते हुए फैसला सुनाया है। शनिवार को किशोर ने इंटर साइंस में प्रथम श्रेणी से पास होने का अंकपत्र कोर्ट में पेश किया। इसके बाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने बच्चे एवं उसके मां-बाप की काउंसलिंग करते हुए मुकदमे से रिहा कर दिया।
आरोपित किशोर नालंदा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसके विरुद्ध वर्ष 2019 में अपने वयस्क परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करने व छेड़छाड़ करने का आरोप था। आरोपित किशोर शनिवार को इंटर साइंस का रिजल्ट आने के बाद अंक पत्र के साथ कोर्ट में उपस्थित हुआ। उन्होंने इंटर साइंस में 69 फीसदी अंक से परीक्षा पास की है।
जज ने किशोर से आगे की पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। साथ ही उसके माता-पिता से भी बच्चे के भविष्य को लेकर जानकारी ली। किशोर व उसके माता-पिता ने बताया कि किशोर मेघावी है। वह आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है। इसके लिए वह बिहार से बाहर जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट में अगर मुकदमा चलता है, तो उसे पढ़ाई छोड़कर न्यायालय आना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किशोर का एक स्वभाव होता है कि जहां कहीं भी वह अपने परिवार के लोगों को लड़ाई झगड़ा में होते देखता है। तो, वह अपने माता-पिता या परिवार के बचाव में स्वत: आ जाता है।
किशोर हित में फैसला
जज ने किशोर की प्रतिभा को देखते हुए केस में आगे की कार्रवाई बंद कर दी। कहा कि मुकदमा को जारी रखने से पढ़ाई बाधित होगी। किशोर हित को देखते हुए मुकदमा को जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। किशोर के उचित देखभाल व संरक्षण को देखते हुए मुकदमे से रिहा कर दिया।