बिहार: लॉकडाउन व अनलॉक-1 की अवधि का टैक्स 31 जुलाई तक जमा करने पर मिलेगी 40 फीसदी की छूट
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों से अपील कि है कि वे लॉकडाउन व अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई तक जमाकर सरकार द्वारा...
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों से अपील कि है कि वे लॉकडाउन व अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई तक जमाकर सरकार द्वारा दी गई एकमुश्त 40 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। साथ ही वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल से पुराने खटारा, परिचालन के अयोग्य वाहनों का निबंधन रद्द करना चाह रहे हों, वे भी सरकार द्वारा लाई गई सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाएं।
सुशील मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में व्यावसायिक सवारी व मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गई है। 21 मार्च से 30 जून तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई, तक जमा करने पर उन्हें एकमुश्त 40 फीसदी की छूट के साथ ही उक्त अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जाएगा। अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड के साथ ही पूरा टैक्स भी देना होगा। वहीं, सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो खटारा हो चुकी हैं, या परिचालन के योग्य नहीं है तथा 15 वर्ष से अधिक पुरानी है और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द करा सकते हैं।