Hindi Newsबिहार न्यूज़Bihar Covid-19 News Update: Unlock-4 rules of Central Government will be applicable in Bihar till 30th September and order issued by State Home Department

बिहार में अनलॉक-4 के ही नियम लागू होंगे, राज्य के गृह विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-4 के सारे दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनलॉक की मियाद रविवार को समाप्त हो गई थी। सोमवार को बिहार सरकार के गृह विभाग ने केन्द्र के...

Sunil Abhimanyu पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो, Mon, 7 Sep 2020 05:20 PM
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बिहार में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-4 के सारे दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनलॉक की मियाद रविवार को समाप्त हो गई थी। सोमवार को बिहार सरकार के गृह विभाग ने केन्द्र के गाइडलाइन को बिहार में लागू रखने का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल राज्य में कोई नई पाबंदी लगाए जाने की संभावना नहीं है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। अधिकारियों को इसका पालन करने के आदेश दिए गए हैं। 

21 सितम्बर से मिलेंगी कई रियायतें
29 अगस्त को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह 1 से 30 सितम्बर तक पूरे देश में प्रभावी है। इसके तहत राज्य में या राज्य से बाहर आनेजाने पर कोई रोक नहीं होगी। 21 सितम्बर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। फिलहाल इस तरह के आयोजनों पर रोक है। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित का पुराना आदेश 20 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। 21 सितम्बर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग तक शामिल हो सकते हैं। 

स्कूल-कॉलेज में नियमित क्लास पर रोक जारी रहेगी
अनलॉक-4 में स्कूल-कॉलेज में नियमित क्लास पर रोक जारी रहेगी। हालांकि 21 सितम्बर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत दी गई है। 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र, पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी। 

सिनेमा हॉल, पार्क बंद रहेंगे
अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, थिएटर को पहले की तरह बंद रखा गया है। वहीं ओपेन थिएटर 21 सितम्बर से खुल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। यहां लॉकडाउन रहेगा। 30 सितम्बर तक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 

बगैर इजाजत राज्य सरकारें पाबंदी नहीं लगा सकती
अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश को राज्य सरकारें नहीं बदल सकतीं। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बगैर केन्द्र सरकार की सलाह के कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगा सकते। अनलॉक-3 के दौरान राज्य सरकारों को अतिरिक्त पाबंदी लगाने की छूट दी गई थी। अब इसके लिए केन्द्र की इजाजत लेनी होगी।  

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