बिहार में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन, अनलॉक-5 के लिए जारी हो सकती है नई गाइडलाइन्स
बिहार में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन का आज अंतिम दिन है। अब अनलॉक-5 के लिए सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बीते 16 अगस्त को इसे छह सितंबर के लिए बढ़ाया गया...
बिहार में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन का आज अंतिम दिन है। अब अनलॉक-5 के लिए सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बीते 16 अगस्त को इसे छह सितंबर के लिए बढ़ाया गया था।
उच्चस्तरीय बैठक के बाद बिहार के गृह विभाग ने लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। अनलॉक-4 में कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी किया गया था।
बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक
वैसे बिहार में व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत पहले से मिली थी। वहीं, दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी। बिहार में अब भी रात्रि कर्फ्यू जारी है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया था। सुबहानी ने बताया था कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। हालांकि 6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाने की इजाजत दी गई थी। बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक।
स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश शनिवार 29 अगस्त को जारी किया था। अनलॉक- 4 की गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि नौंवी या बारहवीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाजत कंटेन्मेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी। बता दें बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन और अनलॉक के गाइडलाइन का अक्षरत: पालन करती आ रही है। इसलिए बिहार सरकार की ओर से अनलॉक 4 को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।
राज्य बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे
राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नही कर पाएंगे। उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा।
राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति
उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।
किसी भी राज्य में आने-जाने से रोक नहीं
राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
इन्हें मिली सशर्त इजाजत
- ओपन एयर थियेटर भी 21 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
- राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य सबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं।
इन गतिविधियों को इजाजत नहीं
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।