बिहार में सभी प्रकार की कोरोना पाबंदियां खत्म, पूरी क्षमता से खुलेंगे सभी स्कूल, शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की सीमा समाप्त
कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय 14 फरवरी से अगले आदेश होने तक...
कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय 14 फरवरी से अगले आदेश होने तक प्रभावी होगा। वर्तमान में लागू पाबंदियां छह से 13 फरवरी तक के लिए लागू हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद उक्त फैसला लिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि छह फरवरी से ही राज्य में लागू अधिकांश पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, इसके बाद भी कक्षा आठ तक के स्कूल-कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने का निर्णय था, पर अब ये भी सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
वहीं, सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल वर्तमान की भांति आगे भी सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी सामान्य रूप से पहले ही खोलने की अनुमति दी गई थी। पर, इन कार्यालयों में टीका प्राप्त व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर वहां अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
पूरी क्षमता से खुलेंगे सभी स्कूल
14 फरवरी से कक्षा आठ तक के स्कूल और कोचिंग भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। नौंवीं और इससे ऊपर के स्कूल और कॉलेज पहले ही पूरी क्षमता के साथ खोल दिये गये थे। इसी प्रकार अब सभी पार्क व उद्यान भी सामान्य रूप से खुल सकेंगे। अब-तक दोपहर दो बजे तक ही इनके खोलने की अनुमति थी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी अब सामान्य रूप से खलेंगे। पर, कोरोना नियमों का अनुपालन सभी को करना अनिवार्य होगा। क्लब, जिम, स्टेडियम और स्विमिंग पूल सामान्य रूप से खुलेंगे, पर कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति ही इस सुविधा का लाभ लेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन हो सकेंगे, पर जिला प्रशासन को अनुमान्य व्यक्ति की अधिकतम संख्या और शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
शादी समारोह में लोगों की सीमा समाप्त
शादी समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी लोगों के शामिल होने की संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। 13 फरवरी तक के लिए लागू निर्देश में इन सभी कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की शामिल होने की इजाजत मिली थी। अब इन सभी का आयोजन भी सामान्य रूप से हो सकेगा।