बिहार में बदली मुहर्रम की छुट्टी की तारीख; अब इस दिन स्कूल बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य के सभी स्कूलों में 17 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। पहले शिक्षा विभाग ने 18 जुलाई को निर्धारित की थी। जिसमें अब संशोधन किया गया है। पटना में मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।
बिहार के सामान्य स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी अब 17 जुलाई को होगी। पूर्व में घोषित अवकाश तालिका में 18 जुलाई की तिथि निर्धारित थी। क्योंकि मुहर्रम 17 जुलाई को है। इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि यह संशोधित तिथि सामान्य स्कूलों के लिए निर्धारित की गयी है।
वहीं मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजधानी पटना में 353 स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इनके साथ सशस्त्रऔर लाठी बल को भी रखा गया है। रविवार को डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा की ओर से इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों अधिकारियों की ओर से संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। डीएम-एसएसपी ने मुहर्रम पर शांति-व्यवस्था के लिए अधिकारियों संग आयोजित बैठक में कहा कि भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात और सुदृढ़ विधि-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पदाधिकारीगण सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। क्षेत्रीय पदाधिकारी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें।
उन्होंने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने तथा अफवाहों का खंडन करने को कहा। मुहर्रम के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 22 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में 10, दानापुर अनुमंडल में 13, मसौढ़ी अनुमंडल में 12 और पालीगंज में 09 रिजर्व दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा चार क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया।
बैठक के दौरान डीएम-एसएसपी ने बाइकर्स गैंग पर विशेष निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को सजग रहने एवं गश्ती करने का निर्देश दिया। इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार 17 जुलाई को मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है।