544 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों में अलाभकारी व कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26...
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों में अलाभकारी व कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञानदीप पोर्टल पर अभिभावक मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से इस संदर्भ में शिड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जिले में संचालित 696 निजी स्कूलों में ई-संवर्द्धन से प्रस्वीकृति प्राप्त 544 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत वर्ग एक में कुल छात्रों की संख्या के हिसाब से 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी बच्चों का नामांकन होना है। नामांकन शुल्क आदि का भुगतान शिक्षा विभाग के स्तर से किया जायेगा। बहरहाल, विभागीय स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी शिड्यूल के तहत आरटीई के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस क्रम में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक रजिर्स्टड छात्रों का सत्यापन होगा, वहीं, सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 15 फरवरी तक व चयनित छात्रों का संबंधित निजी स्कूल में वर्ग एक में प्रवेश 16 से 28 फरवरी तक होगा। नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 6 प्लस होना अनिवार्य निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अलाभकारी व कमजोर समूह के बच्चों का ज्ञानदीप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन होना है। नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 6 प्लस होना अनिवार्य है। 2 अप्रैल 17 से 1 अप्रैल 2019 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आवेदन के दौरान समीप के पांच स्कूल का चयन करेंगे। अलाभकारी समूह के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक वहीं, कमजोर वर्ग के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवश्यक कागजात के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास, माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड व नमांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड, माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर व बच्चे की तीन रंगीन फोटो देनी होगी। ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चे का प्रांरम्भिक रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन के दौरान माता-पिता या अभिभावक के आधार का सत्यापन अनिवार्य होगा, वहीं नामांकन के तीन माह के भीतर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से स्कूल में जमा करायेंगे। क्या कहते डीईओ डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने वीसी के माध्यम से निर्देशित किया है। इसके लिए शिड्यल भी जारी कर दिया गया है। जिले में सभी प्रस्वीकृत प्राप्त निजी स्कूल संचालक व प्राचार्यों समेत सभी बीईओ को इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।
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