न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर होगी कार्रवाई
पेज चार के लिए दिया निर्देश बिहार नेशनल प्रेस यूनियन ने पुलिस मुख्यालय को लिखा पत्र चैनलों की एनआरआई व पीआईबी की हो सकती है पड़ताल सीवान। निज प्रतिनिधि जिले में धड़ल्ले से चल रहे बिना आरएनआई व...
जिले में धड़ल्ले से चल रहे बिना आरएनआई व पीआईबी वाले न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चैनलों की खैर नहीं है। मानवधिकार डीआईजी के निर्देश के आलोक में स्थानीय पुलिस जल्द ही ऐसे चैनलों व पोर्टलों की जांच कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस बाबत बिहार नेशनल प्रेस यूनियन ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर इनपर रोक लगाने की बात कही है। अध्यक्ष शैलेश कुमार पांडेय द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि चैनलों के नाम पर चल रहे न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनलों को चिन्हित कर उनपर रोक लगायी जाए। बताया जाता है पत्र जारी करने के पीछे जिले में अनगिनित न्यूज पोर्टलों व चैनलों द्वारा भ्रामक व अविश्वसनीय खबरों का प्रसारण भी एक कारण हो सकता है। आए दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि आम लोगों में स्वच्छ व स्वस्थ पत्रकारिता की विश्वसनीयता कायम रखना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इतना ही नहीं कई कथित पत्रकारों के गलत रवैया के कारण लोगों में पत्रकारिता को लेकर धीरे-धीरे धारणाएं बदल रही हैं। ऐसे में मानकों के अनुरूप चैनलों को ही किसी खबर को प्रसारण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुलिस मुख्यालय के इस पत्र के आधार पर जिले के बिना आरएनआई व पीआईबी वाले न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चैनलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है।
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