सड़क सुरक्षा को ले शैक्षणिक संस्थानों में 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों का उपयोग वर्जित
सीतामढ़ी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के संचालन पर सख्ती की गई है। 15 वर्ष पुराने वाहनों का उपयोग वर्जित है। चालक के पास अनुज्ञप्ति और साफ युनिफार्म होना अनिवार्य है।...
सीतामढ़ी। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर कतपय शैक्षणिक संस्थानों के बेलगाम वाहनों के परिचालन पर जिला प्रशासन परिवाहन विभाग के गाइडलाइन को शतप्रतिशत लागू करने के लिए नकेल कस दिया है। डीएम सह अध्यक्ष रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की गत बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन के लिए जिला परिवहन अधिकारी ने सख्ती शुरु कर दी है। डीटीओ स्वप्निल ने बताया कि 15 वर्षो से पुरानी वाहनों का शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रयोग वर्जित है। वाहन चालक के पास अनुज्ञप्ति, बैच तथा साफ सुथरा युनिफार्म होना जरुरी है। स्कूल बसों में भीएलटीडी व सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए तथा बिना परमिट व इंसोरंस के वाहन नहीं चलने चाहिए। स्कूल बस पर चालक का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखित होना चाहिए। स्पीड गवर्नर का अधिष्ठापन होने चाहिए ताकि अतिकतम गति सीमा 40 किमी. होनी चाहिए। डीटीओ ने बताया कि स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करे की चालक को आराम, सोने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। प्राय: देखा जाता है कि नींद पूरी नहीं होना, थकान के कारण दुर्घटना होता है। चालक नशे के अवस्था में बस ना चलाए। जानकारी प्राप्त होने पर उनके चालक अनुज्ञाप्ति रद्दीकरण की कार्रवाई होगी। वहीं बिहार वाहन परिचालन विनियमन 2020 में वर्णित बाल परिवहन समिति का प्रत्येक स्कूलों में गठन किया जाना अनिवार्य है। स्कूल बस के चालकों का व्यवहार का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर स्कूल प्रशासन को पूरी मुर्स्तदी के साथ परिवहन विभाग के दिशानिर्देश का पालन सुनिश्चित कराना होगा। इसमें किसी तरह का कोई लापरवाही पाए जाने पर बिहार वाहन परिचालन विनियमन प्रावधान के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।