एक वर्ष पूर्व नाबालिग को फुसलाकर ले गया लुधियाना, वहां से भी गायब
लुधियाना में एक वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण किया गया था। अपहृत की दादी ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गए थे। परिवार ने बार-बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन...
सुरसंड। एक वर्ष पूर्व लुधियाना में काम देने का झांसा देकर नाबालिग को ले जाकर गायब कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस बावत नाबालिग की थाना क्षेत्र के चांदपट्टी गांव निवासी अपहृत की दादी ने लुधियाना में हत्या करने आदि आरोपों को लेकर थाने में एफआईआर करायी है। एफआईआर में वादिनी चुल्हिया देवी का आरोप है कि उसके नाबालिग पोता को पिछले वर्ष 14 फरवरी को बगैर परिजनों को बताये चांदपट्टी गांव निवासी मो. नौशाद शेख, मो. समशाद, खुशबुदा खातून, मो. अहमद बहला-फूसलाकर अपने साथ लुधियाना ले गया। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुयी तो परिजन मोबाईल पर उस बच्चे से बात कराने को कहा। लेकिन आरोपीगण बात कराने के नाम पर बहानेबाजी करता रहा। वादिनी और अन्य परिजनों के बार-बार बात कराने का दबाब पड़ने पर आरोपी अपना मोबाईल बंद कर लिया। एक माह बाद मार्च 2024 में गांव में जलसा मेला में वादिनी ने मो. नौशाद व मो. समशाद को देखी और अपने पोता के बाबत पूछताछ की। उक्त दोनों आरोपी ने बताया कि उसके पोता का बैग उसके ही पास है। जब वादिनी और उसका पुत्र अपहृत नाबालिग का बैग लेने आरोपी के घर पहुंचा तो उसने बैग तो वापस कर दिया, लेकिन गाली-गलौज करते हुये जान से मार देने का धमकी देते हुये उसे भगा दिया गया। जब वादिनी अपने पुत्र के साथ इसकी शिकायत करने के लिये थाना जाने लगी तब सभी आरोपितों के साथ जिला पार्षद प्रतिनिधि वीरपुर टोल निवासी मो. नसीबूल, बनौली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मो. शाहिद, मो.मुन्नाज अली, मो. जलाउद्दीन व मो. नजाम में जोर-जबरदस्ती कर एफआईआर करने जाने से रोक दिया। साथ ही आरोपितों ने बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। वादिनी का आरोप है कि गांव में एक खास वर्ग का बाहुल्य होने के कारण वह और उसका परिवार भय से करीब एक वर्ष तक एफआईआर नहीं कर सकी। लगभग एक वर्ष के बाद भी वादिनी का पोता अपने घर नहीं लौट सका है और आरोपितों द्वारा उसे लगातार विभिन्न तरह की धमकी दी जा रही है। एसडीपीओ पुपरी अतनु दत्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस सभी विन्दुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जांच में घटना में दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
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