ईपीएफ की राशि विलंब से जमा करने पर भविष्य निधि लगायेगा जुर्माना
सीतामढ़ी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों के ईपीएफ की राशि समय पर भुगतान करने का निर्देश दिया है। अक्टूबर 2020 से मदरसा शिक्षकों की ईपीएफ राशि में विलंब...
सीतामढ़ी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शिक्षकों का ईपीएफ की राशि समय से भुगतान करें। नगर, प्रखंड, पंचायत आदि में अवस्थित माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसा आदि में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षा सेवकों का विभागीय निर्देश के आलोक में ईपीएफ योजनांतर्गत शिक्षक अंशदान एवं सरकारी अंशदान की राशि ऑनलाईन नेटबैकिंग के माध्यम से प्रत्येक माह में वेतनादि भुगतान के पश्चात चालान द्वारा जमा करने की कार्रवाई की जाती है। शिक्षकों का माह सितम्बर-2020 से ईपीएफ से शिक्षक अंशदान एवं सरकारी अंशदान वेतनादि भुगतान के पश्चात प्रत्येक माह में 15वीं तारीख तक जमा की कार्रवाई की जाती है। शिक्षकों के ईपीएफ की राशि विलम्ब से जमा करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया गया है।
जिले में ईपीएफ अंशदान के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यदि कोई जुर्माना लगाया गया है तो, इसके लिये दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को चिन्हित करते हुए जुर्माना से संबंधित समेकित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है, ताकि इस संबंध में अग्रेतर निर्णय लिया जा सके।
वहीं मदरसा यूनियन नेता मो नेहाल ने बताया कि 609 कोटि के लगभग 350 मदरसा शिक्षकों का अक्टूबर 2020 से ही ईपीएफ की राशि को शिक्षकों के खाता में स्थानांतरण डीपीओ स्थापना कार्यालय से नहीं किया जा रहा है। जबकि नियमित रूप से ईपीएफ की राशि काट कर ही शिक्षकों के वेतन भुगतान होता है। लेकिन ईपीएफ की राशि शिक्षकों के खाता में स्थानांतरण नही किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा डीपीओ स्थापना कार्यालय से पूछे जाने पर बताया जाता है आज चला जाएगा कल चला जाएगा। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। शिक्षकों का 46 माह से ईपीएफ की राशि को स्थानांतरण नही किया जा रहा है। एक शिक्षक का 82800 राशि बनता है, जो डीपीओ स्थापना के बैंक खाता का शोभा बढ़ा रहा है।
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