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वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य

सीतामढ़ी में वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। 1 अप्रैल से जिन वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतामढ़ीTue, 25 Feb 2025 01:07 AM
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वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य

सीतामढ़ी। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो शीघ्र मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। क्योंकि 1 अप्रैल से जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव ने डीटीओ व एमवीआई को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया है। डीटीओ ने बताया कि वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते है तो अब जुर्माना देना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण व अन्य वाहन से संबंधित सुविधा भी नहीं मिलेगी। एमवीआई राकेश रंजन ने बताया कि 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट करने की तिथि अभी तक निर्धारित की गयी है। एक अप्रैल तक अपडेट नहीं करने वाले वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है लेकिन कम से कम 2500 रुपए जुर्माना होने की संभावना है।

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