Hindi NewsBihar NewsSitamarhi NewsCourt Sentences Two to 8 Years for Blackmail and Sexual Assault in Sitamarhi Case

यौन शोषण कर वीडियो वायरल करने में दो दोषी, आठ वर्ष की सजा

सीतामढ़ी में विवाहिता के साथ यौन शोषण और वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आठ साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतामढ़ीThu, 13 Feb 2025 11:45 PM
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यौन शोषण कर वीडियो वायरल करने में दो दोषी, आठ वर्ष की सजा

सीतामढ़ी। विवाहिता के साथ यौन शोषण कर वीडियो बनाकर वायरल करने, ब्लैक मेल करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजे चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सिदार्थ पांडे ने मामले में दोषी करार दो को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दोनों आरोपी को दस-दस हजार अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है। आरोपी नगर थाना क्षेत्र के भुपभैरो काटा चौक निवासी गौतम कुमार एवं नगर थाना क्षेत्र के ही मेहसौल लक्ष्मणा नगर निवासी मिस्टर उर्फ महफूज हैं। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने बथनाहा थाना में वर्ष 2021 में एफआईआर करायी थी। इसमें उसने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी। उसके पति सीतामढ़ी में सिलाई का काम करता है उसका मायके बथनाहा थाना क्षेत्र के एक गांव में है। उसके पति के साथ गौतम कुमार भी काम करता था। इस कारण उसकी जान पहचान गौतम से हुई। इसके बाद नजदीकियां बढाने लगा। इसी बीच वह मायके चली आयी। जहां एक दिन गौतम उससे मिलने आया। काफी बारिस हो रही थी। इस कारण वह रुक गया। आधी रात को उसने पानी मांगा। जब वह पानी देने गई तो चाकू के बल पर उसे डराधमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार योन शोषण किया। तंग आकर उसने सारी बातें अपने परिवार के लोगो को बताई। इसी बीच मिस्टर उर्फ महफूज ने उक्त वीडियो को वायरल कर दिया। इसके बाद थाने में पीड़िता ने दोनो के खिलाफ एफआईआर करायी।

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