Hindi Newsबिहार न्यूज़सासारामTwo liquor fined Rs 50-50 for drinking alcohol

शराब पीने में दो शराबियों पर लगा 50-50 हजार रूपए का जुर्माना

जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को होगी तीन-तीन माह की जेल में अपर जिला जज दो अनंत सिंह की विशेष उत्पाद अधिनियम की अदालत ने गुरूवार को दो शराबियों को दोषी...

Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामThu, 18 Feb 2021 07:20 PM
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सासाराम। शराब पीने के जुर्म में अपर जिला जज दो अनंत सिंह की विशेष उत्पाद अधिनियम की अदालत ने गुरूवार को दो शराबियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त डेहरी नगर थाना क्षेत्र के तेंदुआ दुसाधी निवासी यमुना सिंह व सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनरसिया गांव के टुनटुन पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी रामेश्वर सिंह ने बताया कि दो जुलाई 2018 की शाम में उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि तिलौथू रेल लाइन किनारे एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा है। उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची व डेहरी थाना क्षेत्र के तेंदुआ दुसाधी निवासी अभियुक्त यमुना सिंह को धर दबोचा था। मेडिकल जांच में उसकी शराब पीने की पुष्टि हुई थी। उधर, उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 26 मार्च 2018 को बनरसिया वार्ड नंबर चार से शाम करीब सात बजे अभियुक्त टुनटुन को शराब के नशे में दबोचा था। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसे जेल भेजा गया था।

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