बैंक राशि गबन में दो साल की मिली सजा
(पेज तीन) अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ
Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामThu, 14 Nov 2024 06:43 PM
Share
डेहरी, एक संवाददाता। रोहतास थाना क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व बैंक से राशि गबन मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार की अदालत ने नौहट्टा थाना क्षेत्र के बौलिया निवासी मंजूर अंसारी व बक्सर जिले के जलालपुर निवासी प्रभुनाथ राम को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। प्रभुनाथ राम पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।