Hindi Newsबिहार न्यूज़सासारामCourt Sentences Two to Two Years in Bank Embezzlement Case in Rohtas

बैंक राशि गबन में दो साल की मिली सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामThu, 14 Nov 2024 06:43 PM
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डेहरी, एक संवाददाता। रोहतास थाना क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व बैंक से राशि गबन मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार की अदालत ने नौहट्टा थाना क्षेत्र के बौलिया निवासी मंजूर अंसारी व बक्सर जिले के जलालपुर निवासी प्रभुनाथ राम को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। प्रभुनाथ राम पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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