Hindi Newsबिहार न्यूज़सासारामA fine of Rs 50 thousand on the accused for drinking alcohol

शराब पीने के जुर्म में अभियुक्त पर 50 हजार रूपए का जुर्माना

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Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामFri, 12 Feb 2021 07:50 PM
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सासाराम। शराब पीने के जुर्म में अपर जिला जज अनंत सिंह की विशेष उत्पाद अधिनियम की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वनरसिया गांव के बहादुर बिन्द पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। खास बात यह रही कि पत्नी ने ही पति के विरूद्ध शराब पीने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

बताया जाता है कि पत्नी सुनीता देवी की शिकायत पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वनरसिया गांव से उत्पाद पुलिस ने 26 मार्च 2018 को अभियुक्त बहादुर बिन्द को दबोचा था। बाद में उसकी मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद जेल भेजा गया था। उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी रामेश्वर सिंह ने बताया कि विशेष अदालत ने अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम में दोषी पाया व सजा सुनाई है।

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