राज्य कर विभाग की ओटीएस योजना खत्म
राज्य कर विभाग (सेल्स टैक्स विभाग) की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 14 जुलाई को खत्म हो गई, लेकिन जिन व्यवसायियों (डीलर) ने स्कीम से लाभ लेने के लिए विभाग में आवेदन किया उनमें से भी कई ने सेटलमेंट की राशि...
राज्य कर विभाग (सेल्स टैक्स विभाग) की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 14 जुलाई को खत्म हो गई, लेकिन जिन व्यवसायियों (डीलर) ने स्कीम से लाभ लेने के लिए विभाग में आवेदन किया उनमें से भी कई ने सेटलमेंट की राशि जमा नहीं की। अब, विभाग उनके आवेदन पत्रों को रद्द कर स्कीम से बाहर की श्रेणी में डालेगा।
ऐसे कुल डीलर 90 हैं जिन्होंने प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि का भुगतान नहीं किया है।
योजना में 14 जुलाई तक 86.65 प्रतिशत ही राशि जमा हुई। बताया गया है कि योजना में 586 डीलरों ने आवेदन दिया था जिन्हें 14 जुलाई तक सेटलमेंट की राशि जमा करा देनी थी, लेेकिन 496 डीलरों ने ही सेटलमेंट की राशि जमा की। योजना की तिथि समाप्त होने के कारण 90 डीलर अब स्कीम से बाहर हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने से पूर्व के जिले में 900 बड़े बकाएदार हैं। इन सभी को आर्थिक राहत देने के साथ ही बकाया से मुक्ति दिलाने के लिए विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की थी। यह स्कीम उनके लिए बहुत राहत दिलाने वाली थी। लेकिन लाभ लेने के लिए इनमें से मात्र 586 डीलरों के ऑनलाइन आवेदन किया जिसमें से मात्र 496 डीलरों के ही पैसे जमा हुए। इस तरह, 404 बड़े बकाएदार डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लॉकडाउन की समाप्ति के बाद विभाग कर सकता है।
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