Hindi Newsबिहार न्यूज़समस्तीपुरBadku Yadav sentenced to six years imprisonment

बड़कू यादव को छह वर्ष कारावास की सजा 

व्यवहार न्यायालय रोसड़ा की एसडीजेएम कोर्ट ने बुधवार को बिथान थाना के एक आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को छह साल की सजा सुनायी है। कोर्ट ने मामले के आरोपी बिथान थाना क्षेत्र के लरझा...

हिन्दुस्तान टीम समस्तीपुरThu, 17 Jan 2019 03:00 PM
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व्यवहार न्यायालय रोसड़ा की एसडीजेएम कोर्ट ने बुधवार को बिथान थाना के एक आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को छह साल की सजा सुनायी है। कोर्ट ने मामले के आरोपी बिथान थाना क्षेत्र के लरझा निवासी कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव को 25(1बी) एवं 26 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। अदालत ने 25(1बी) आर्म्स एक्ट मामले में तीन साल की सजा सुनायी है। वहीं कोर्ट ने 26 आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा मुकर्रर की है। दोनों ही एक्ट में कोर्ट ने पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं रामाशीष राय ने अपना-अपना पक्ष रखा। बता दें कि एसटीएफ की सूचना पर बिथान थाना क्षेत्र के कलवारी ढ़ाला के समीप से बड़कू यादव को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बिथान थाना के सब इंस्पेक्टर शेखर प्रसाद द्वारा कांड सं 28/16 दर्ज करायी गयी थी। बड़कू यादव को विरेन्द्र यादव हत्याकांड में भी कोर्ट द्वारा सजा मुकर्रर की जा चुकी है। उक्त मामले में बड़कू यादव जेल में सजा काट रहे हैं।  

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