अवैध खनन के खिलाफ करें नियमित छापेमारी
सहरसा में सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2396.63 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। 25 जनवरी तक 1388.96 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो लक्ष्य से कम है। सभी कार्य...
सहरसा, नगर संवाददाता। सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 2396.63 लाख रुपये का समाहरण लक्ष्य निर्धारण किया गया है।जिसमें 25 जनवरी तक कुल 1388.96 लाख की वसूली की जा चुकी है। जो निर्धारित लक्ष्य से कम है इस पर समाहत्र्ता द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।सहायक निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा कार्य विभाग के निर्धारित लक्ष्य र2061.73 लाख के विरूद्ध में 25 जनवरी तक कुल 1117.95 लाख की वसूली की जा चुकी है। समाहत्र्ता द्वारा सभी कार्य विभागों को अपने अधीन संचालित योजनाओं में संवेदकों के विपत्र से विभागीय नियमानुसार रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की कटौती कर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वैद्य चालान से लघु खनिज का उपयोग नहीं करने पर स्वामिस्व का 25 गुणा दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।समाहत्र्ता द्वारा सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व को निदेश दिया कि सभी कार्य विभाग में औचक रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।समाहत्र्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंताओ को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।उन्होंने कहा कि जो कार्यपालक अभियंता रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस ससमय, जानबुझकर जमा नहीं करेगें उनके वेतन से रॉयल्टी की राशि वसूली की जाएगी।सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा ईट भट्टा के निर्धारित लक्ष्य र126.00 लाख रुपये के विरूद्ध 25 जनवरी तक कुल 50.10 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। विभाग द्वारा दण्ड में निर्धारित लक्ष्य 202.40 लाख रुपये के विरूद्ध 74.14 लाख की वसूली की जा चुकी है। बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, को निदेश दिया गया कि सहरसा जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों पर नियमित रुप से छापेमारी करना सुनिश्श्चत करेगें।अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त व्यक्यिों एवं वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी, जप्ती, दण्ड की वसूली करेगें। खान निरीक्षक को जिलान्तर्गत सभी भंडारण अनुज्ञप्ति का निरीक्षण कर भंडारित खनिज का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।
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