खाधान्न उपभोक्ताओं के आधार सीडिंग की बढ़ाई गई अवधि
सहरसा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आधार सीडिंग की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 थी। लगभग 99.38% राशन कार्डधारियों ने आधार सीडिंग करा ली है। अब शत प्रतिशत...
सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अच्छादित्त लाभुकों के आधार सीडिंग यानी केवाईसी कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। विभाग द्वारा अब छूटे लाभुकों को 31 मार्च तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया है। पहले आधार सीडिंग की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 24 तक थी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रधान सचिव ने डीएम को भेजे निर्देश पत्र में कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसम्बर 24 तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गई थी। लेकिन भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में 31 दिसम्बर, 2024 तक शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन वर्तमान में राशन कार्डधारी परिवारों में लगभग 99.38% सदस्यों की ही आधार सीडिंग हो पाई है। इसलिए आधार सीडिंग अवधि विस्तारित की गई है। प्रत्येक सदस्य के लिए आधार सीडिंग की अनिवार्यता हो जाने के बाद लाभुक परिवारों के राशन कार्ड से बिना आधार सीडिंग वाले सदस्यों के नाम हटाने की बाध्यता होगी।
नि:शुल्क होगी आधार सीडिंग: विक्रेता की दुकान पर संधारित ई पॉस यंत्र के माध्यम से आधार सीडिंग नि:शुल्क होगी। प्रधान सचिव ने जिलास्तरीय एवं अनुमंडलस्तरीय समीक्षा बैठकों का नियमित आयोजन करते हुए आपूर्ति निरीक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों को इस संबंध में विशेष जिम्मेवारी देते तथा आपूर्ति संवर्ग के वरीय पदाधिकारियों सहित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इसके लिए लगातार अनुश्रवण करने की जिम्मेवारी देने का निर्देश दिया है।
10 से 12 बजे ई-केवाईसी का समय निर्धारित: प्रत्येक वितरण दिवस को अनिवार्यत: 10 से 12 बजे का समय ई-केवाईसी के लिए निर्धारित करने, ई-केवाईसी कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है।
आधार सीडिंग के संबंध में सभी सूचनाएँ विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
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