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आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास

सहरसा में आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अंकित कुमार को तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। न्यायालय ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी को 24 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहरसाThu, 30 Jan 2025 02:37 AM
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आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास

सहरसा, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में महज नौ माह में फैसला सुनाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भवानी प्रसाद की अदालत में एक आरोपी को दोषी पाकर 3 वर्ष करवास तथा दो हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । नवहट्टा थाना अंतर्गत चंन्द्रायन गांव के वार्ड 13 का निवासी आरोपी अंकित कुमार को अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी) में 3 वर्ष कारावास एवं दो हजार का अर्थदंड तथा 26 (1) में तीन वर्ष का करवा स सुनाते हुए कहां है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी को अपने फैसले में आदेश देते हुए कहा है कि अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी । विचारण के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार गिरी ने सूचक अनुसंधान करता समेत 6 गवाहों को प्रस्तुत कर युक्ति युक्त संदेह से परे घटना की पुष्टि कराते हुए कहा अवैध हथियार रखकर आरोपी ने सामाजिक अपराध किया है इसके लिए अधिक से अधिक सजा की अपील की । यह मामला वर्ष 24 के 27 अप्रैल का है जब पुलिस पदाधिकारी इंदल कुमार गुप्ता को सूचना मिली कि चंद्रायन के मध्य विद्यालय के पास एक युवक हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से खड़ा है । पुलिस गश्ती दल मध्य विद्यालय के पास पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया तलाशी करने पर उसके पास से लोडेड देशी कट्टा एवं जिंदा गोली बरामद किया तथा उसके विरुद्ध नवहट्टा थाना कांड 104/24 दर्ज किया।

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