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Hindi Newsबिहार न्यूज़Rapist computer teacher sentenced 12 year jail and 80 thousand fine in Motihari Bihar

रेपिस्ट कंप्यूटर टीचर को 12 साल की सजा; अश्लील फोटो बना बार-बार किया बलात्कार, 80 हजार जुर्माना

क्लास शुरू होने के 10-15 दिन बाद कोचिंग संचालक पवन कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती की। कोचिंग समाप्त होने के बाद नोट्स देने के बहाने रोक लिया और कोचिंग सेंटर में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पवन ने रेप के दौरान चुपके से उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली और बार बार ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाया.

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारीSat, 24 Aug 2024 06:44 AM
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बिहार के मोतिहारी में एक रेपिस्ट कंप्यूटर टीचर को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में कोचिंग संचालक को दोषी पाते हुए 12 वर्षों का सश्रम कारावास और 80 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की रकम नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कुंडवा चैनपुर थाना के पवन कुमार को हुई। पुलिस ने उसे कोर्ट से ही जेल भेज दिया। कोर्ट के फैसले से पीड़ित छात्रा को न्याय मिला है।

मामले में छात्रा ने कुंडवा चैनपुर थाने में पिछले वर्ष एफआईआर दर्ज कराते हुए पवन कुमार को नामजद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह बीए पार्ट-1 सत्र 2022-25 की छात्रा है। उसने कंप्यूटर कोर्स के लिए दिसंबर 2022 में एक कोचिंग संस्थान में नामांकन कराया। क्लास शुरू होने के 10-15 दिन बाद कोचिंग संचालक पवन कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती की। कोचिंग समाप्त होने के बाद नोट्स देने के बहाने रोक लिया और कोचिंग सेंटर में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पवन ने रेप के दौरान चुपके से उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली। उसने धमकी दिया कि किसी को बताई तो फोटो वायरल कर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब भी तुमको बुलाएंगे तुमको आना होगा।

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फोटो वायरल करने का भय दिखाकर पवन ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। जब भी उसे जी में आता तो छात्रा को बुला लेता था। एक दिन छात्रा को बुलाने के लिए उसकी मां के मोबाइल पर फोन किया। जब छात्रा जाने से इंकार किया तो उसने उसकी आपत्ति जनक फोटो 21 मार्च 2023 को वायरल कर दिया। आपत्ति जनक फोटो वायरल होने के बाद उसकी तय शादी टूट गई। जिसके बाद यह केस दर्ज कराया गया। अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद दूबे ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त को धारा 376,506 भादवि व 66 ई आईटी एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। वहीं छात्रा को पीड़ित घोषित करते हुए प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया है।

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