तीन बार यातायात नियम तोड़ने पर डीएल होगा कैंसिल
-हिन्दुस्तान खास : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। परिवहन विभाग के नियम को तीन बार से अधिक तोड़ने वाले वाहन का डीएल रद्द होगा। पुलिस मुख्यालय के निर्
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। परिवहन विभाग के नियम को तीन बार से अधिक तोड़ने वाले वाहन का डीएल रद्द होगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस इस दिशा में सख्त नजर आ रहा है। ऐसे चालकों के डीएल रद्द करने के जिला परिवहन विभाग को सिफारिश की गयी है। ट्रैफिक डीएसपी कौशल किशेर कमल ने बताया कि ऐसे 28 लोगों की लिस्ट परिवहन विभाग को सौंप दी गयी है। साथ ही अन्य डिफॉल्टरों की चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है। -एमवीआई एक्ट में प्रावधान:
-तीन बार या उससे अधिक गलतियां करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का एमवीआई एक्ट में पूर्व से प्रावधान है। परन्तु इस दिशा में अब जाकर सख्ती शुरू हुयी है। नियम के अनुसार कोई चालक अगर ट्रैफिक रूल यथा लाल बत्ती जंप करता है, बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव, बाइक पर ट्रिपल लोड, नो पार्किंग जोन में गााडी पार्क, नो इंट्री में गाडी ड्राइव, बिना सीट बेल्ट के चार चक्का वाहन चलाते, ओवर स्पीड गाडी चलाने आदि के दोषी पाए जाते हैं और उनपर तीन बार से अधिक फाइन होता है तो उनका डीएल रद्द किया जा सकता है।
-पिछले साल 43 लोगों का हो चुका था लाइसेंस रद्द:
-डीटीओ शंकर शरण ओमी ने बताया कि पिछले साल जिले 43 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहनों की सूची भेजी गयी है। जबकि तीन बार से अधिक दंडित किए गए चालकों के डीएल रद्द करने का प्रावधान है। मसलन कार्रवाई के लिए भेजे गए प्रस्ताव को ट्रैफिक पुलिस को वापस किया जाएगा।
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