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होल्डिंग टैक्स भुगतान न करने वाले पर निगम हुआ सख्त

-हिन्दुस्तान पड़ताल : पूर्णिया, हिंदुस्तान संवाददाता। होल्डिंग टैक्स को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। तमाम बकायेदारों को एक तरफ जहां एसएमएस के माध्यम

Newswrap हिन्दुस्तान, पूर्णियाFri, 7 March 2025 03:31 AM
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होल्डिंग टैक्स भुगतान न करने वाले पर निगम हुआ सख्त

पूर्णिया, हिंदुस्तान संवाददाता। होल्डिंग टैक्स को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। तमाम बकायेदारों को एक तरफ जहां एसएमएस के माध्यम से ताकीद की जा रही है वहीं प्रत्येक महीना 1.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी की भी जानकारी दी जा रही है। इससे हाउस होल्डर में हड़कंप मच गया है। होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए नगर निगम ने टीम भी गठित की है और वार्ड वार टीम भेजी जा रही है। टीम के सदस्य हाउसहोल्डर को बता रहे हैं कि ससमय टैक्स भुगतान न हुआ तो प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी लगेगा। इस प्रकार साल भर के 12 महीने में कुल 18 प्रतिशत का पेनल्टी लग जाएगा। -किसके जिम्मे है होल्डिंग टैक्स:-

-नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए एजेंसी बहाल कर दिया है। सूत्रों के अनुसार हाउसहोल्डर से होल्डिंग टैक्स और वसूलने की जिम्मेवारी 'स्पैरो' नामक एजेंसी को दिया गया है। यही एजेंसी अब सभी हाउसहोल्डर को एसएमएस भेज कर बकाया जमा करने के लिए कह रहा है।

-पहले होते थे टैक्स दारोगा:-

-होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए करीब 3 साल पूर्व तक नगर निगम के टैक्स दरोगा थे जो नगर निगम के स्थाई कर्मचारी थे। अभी तत्काल नगर निगम ने टैक्स दारोगा के कांसेप्ट को शिथिल कर दिया है और एजेंसी के माध्यम से वसूली का काम करवाया जा रहा है।

-क्या कह रहा एजेंसी:-

-होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए तैनात एजेंसी 'स्पैरो' के मैनेजर कुंदन कुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों के लिए निगम का फंडा बिल्कुल पारदर्शी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के बाद अप्रैल महीने से जून महीने तक टैक्स की एडवांस राशि जमा करने वालों को मूल होल्डिंग टैक्स में 5 फ़ीसदी की छूट दी जाती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक कोई छूट नहीं है यानि 1 साल का जितना होल्डिंग टैक्स होगा उतना जमा करना होगा। सितंबर महीने के बाद यानि अक्टूबर से मार्च तक पूरे 1 साल का 1.5 प्रतिशत प्रति महीने की दर से 18 प्रतिशत अलग से पेनल्टी लगेगा।

-रेजिडेंशियल होल्डिंग टैक्स का टैरिफ:-

-प्रधान मुख्य सड़क के सहारे बने घर का रेजिडेंशियल होल्डिंग टैक्स का टैरिफ इस प्रकार है। इस रोड में अगर आपका पक्का का घर है तो आपको 19 रुपया प्रति स्क्वायर फीट की दर से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा और यदि आपका घर एस्बेस्टस का बना है तो 13 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तथा फूस का घर है तो सिर्फ 7 रुपए स्क्वायर फीट की दर से होल्डिंग टैक्स लगेगा। अब जानते हैं शहर के मुख्य रोड में जिसका घर है उसको कितना होल्डिंग टैक्स लगेगा? यदि आपका घर पक्का मकान का है तो 13 रुपए की दर से और एस्बेस्टस का है तो सिर्फ 9 रुपए तथा फूस का घर है तो सिर्फ 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से होल्डिंग टैक्स लगेगा। इसके साथ ही यदि आपका घर लूप लाइन में है तो मकान वाले को 7 रुपए, एस्बेस्टस वाले को 5 रुपए और फूस के घर वाले को मात्र 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से होल्डिंग टैक्स लगेगा। अगर समय के रहते भुगतान नहीं हुआ तो पेनल्टी चार्ज अलग है।

-बोले अधिकारी:-

-अधिकांश हाउसहोल्डर ने होल्डिंग टैक्स जमा कर दिया है शेष लोगों से आग्रह है कि मार्च तक का बकाया जमा कर दें।

-कुमार मंगलम, नगर आयुक्त पूर्णिया।

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