मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक तलाकशुदा-परित्यक्ता योजना : आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 हजार की मदद
-फोटो : 3 : पूर्णिया,हिन्दुस्तान संवाददाता। मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा सहायता योजना के तहत संबंधित महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने
पूर्णिया,हिन्दुस्तान संवाददाता।मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा सहायता योजना के तहत संबंधित महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा दी जा जाती है। विभागीय स्तर से महिलाओं को सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उक्त राशि दी जाती है। पूर्णिया में अब तक 88 लाभुकों के बीच 22 लाख की राशि से लाभान्वित कराया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 33 तथा 2023-24 में 55 लाभुकों को योजना का लाभ मिला है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 23 आवेदन आये हैं, जिसमें 17 आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच कराया गया है। शेष 06 आवेदनों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया है। कार्य प्रक्रियारत है। योजना अन्तर्गत जागरूकता की कमी है। योजना क्रियान्वयन में बायसी, डगरूआ एवं पूर्णिया पूर्व प्रखंड के लाभुक ही शामिल हैं। शेष 11 प्रखंड के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाएं जागरूकता के अभाव में इस लाभ से वंचित है।
-लाभुक कैसे करेंगे आवेदन :
-योजना के लाभार्थी को आवेदन देना अनिवार्य है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन जमा किया जाता है। साथ ही विभाग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड भी किया जा सकता है।
-आवेदक की पात्रता :
-मुस्लिम परित्यक्ता के तहत ऐसी अल्पसंख्यक महिला जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी हो, लेकिन उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक से परित्यक्ता कर दिया गया है। साथ ही उनके जीवन-यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं की जा रही हो। अथवा पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो। ऐसी महिला को योजना के तहत परित्यक्ता महिला समझा जाएगा। वहीं मुस्लिम तलाकशुदा में ऐसी अल्पसंख्यक महिला जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो और उनके जीवन-यापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो। ऐसी महिला इस योजना के तहत लाभार्थी हो सकती हैं।
-अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता /तलाकशुदा महिला सहायता योजना से संबंधित जानकारीः
-इस योजना में आवेदन करने के लिए, आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए।
-आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
-आवेदक की सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
-आवेदक का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए।
-इस योजना का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है।
-विधवा इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
-क्या कहते अधिकारी :
-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक तलाकशुदा/परित्यक्ता योजना में अब तक 88 लाभुकों के बीच 22 लाख की राशि से लाभान्वित कराया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 23 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें 17 आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच कराया गया है। शेष 06 आवेदनों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया है। कार्य प्रक्रियारत है।
-रवि शंकर, उप निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पूर्णिया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।