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30 जून के बाद नदियों से बालू खनन पर रोक

डीएम कुमार रवि ने 30 जून के बाद नदियों से बालू के खनन पर रोक लगा दी है। डीएम ने बिना अनुमति के बालू के भंडारण करनेवालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अवैध खनन रोकने के लिए टीम भी गठित की गई...

हिन्दुस्तान टीम पटनाWed, 20 June 2018 08:47 PM
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डीएम कुमार रवि ने 30 जून के बाद नदियों से बालू के खनन पर रोक लगा दी है। डीएम ने बिना अनुमति के बालू के भंडारण करनेवालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अवैध खनन रोकने के लिए टीम भी गठित की गई है। सड़क किनारे बालू के भंडारण नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

डीएम ने बताया कि 30 जून से 30 सितंबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक रहेगी। 30 जून के बाद कारोबारियों के पास बालू का कितना स्टॉक है इसका भौतिक सत्यापन जिला खनन पदाधिकारी करेंगे। बालू के स्टॉक का दैनिक प्रतिवेदन भी खनन पदाधिकारी को देना होगा। राज्य के बाहर के चालान पर निगरानी के लिए डीएम ने सभी एसडीओ, डीएसपी, सीओ और थानाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बालू घाटों एवं रास्तों को चिह्नित किया जाए जहां से वाहन आते-जाते हैं। ई-चालान की तिथि एवं समय की जांच करने का निर्देश दिया है। ओवरलोडिंग वाले वाहनों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। नदी तट से तीन सौ फीट अलग ही बालू का भंडारण होगा। इसके अलावा अन्य जगहों पर भंडारण की जांच होगी। अन्य राज्यों से आने वाले पत्थर और बालू के ओवरलोडेड वाहनों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा है कि माफिया बालू का अवैध भंडारण नहीं करें इसीलिए अधिकारी रात में भी छापामारी करें।

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